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Lalitpur News: महिला से छेड़खानी के मामले में दो को एक वर्ष का कारावास

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19 साल पुराना मामला, न्यायालय ने चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। महरौनी क्षेत्र के एक गांव में नींबू तोड़ने के बहाने घर में घुसकर महिला से छेड़खानी करने के मामले में दो आरोपियों मूसा और शोभा को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महरौनी की अदालत ने दोषी पाया। उन्हें एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई और चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर दस दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
कोतवाली महरौनी अंतर्गत एक गांव निवासी महिला ने 19 वर्ष पूर्व थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 29 सितंबर 2007 को दोपहर एक बजे वह अपने घर में अकेली बैठी थी और उसके ससुर, देवर व देवरानी व पति फसल काटने गए थे। तभी गांव के मूसा और शोभा आए और कहा कि बहू अपने पेड़ से उसे कुछ नींबू तोड़ दो। वह नींबू तोड़ने गई तो उक्त दोनों छेड़खानी करने लगे।
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वह चिल्लाई तो दोनों उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। महरौनी थाना पुलिस ने महिला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अब न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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