ललितपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दो रुपए किलो गेहूं और तीन रुपए किलो चावल सत्यापन अधिकारियों की तहसील दिवस में व्यस्तता के चलते वितरित नहीं हो सका। अब वितरण की नई तिथि सात जनवरी तय की गई है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम इस माह से प्रभावी हुआ है। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को दो रुपए किलोग्राम की दर से गेहूं व तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल की वितरण किया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में प्रचलित बीपीएल एवं एपीएल श्रेणी के स्थान पर नई पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को पांच किलोग्राम अनाज (3.5 किलोग्राम गेहूं व 1.5 किलोग्राम चावल) प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाएगा।
इसी तरह अंत्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को पूर्व की भांति पैंतीस किलोग्राम (15 किलोग्राम गेहूं व 20 किलो ग्राम चावल) प्रति कार्ड प्रति माह अनाज दिया जाएगा। पर्यवेक्षणीय अधिकारी तय तिथि पर उपस्थित होकर प्राथमिकता से वितरण कराएंगे। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो अगले दिन अपनी उपस्थिति में अनाज, चीनी का वितरण कराने को कहा गया है।
पंचायत सचिव व लेखपाल को बनाया जिम्मेदार
पात्र गृहस्थियों को आवश्यक वस्तु के वितरण की सूचना व व्यापक प्रचार- प्रसार की जिम्मेदारी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं लेखपाल को दी गई है। वह वितरण को सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा स्टाक अवशेष रहने पर उसे अनुरक्षित करने के लिए कोटेदार को निर्देशित करेंगे।
यदि किसी उपभोक्ता के राशन कार्ड में कोई गड़बड़ी है या फिर सूची में नाम नहीं है तो ऐसे उपभोक्ता कार्यालय में खुले काउंटर पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। नामित अधिकारियों को प्रत्येक दुकान पर लाभार्थियों की सूची चस्पा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
- डीएस राम
जिला पूर्ति अधिकारी, ललितपुर।