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पॉक्सो एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष की सजा

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court.jpeg - फोटो : court.jpeg
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ललितपुर। थाना महरौनी के अंतर्गत एक गांव में किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो प्रथम) चंद्रमोहन श्रीवास्तव की अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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थाना महरौनी क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पांच वर्ष पूर्व महरौनी पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी 13 वर्षीय नातिन 22 फरवरी 2016 को अपने खेत पर जा रही थी। उसी समय ग्राम खिरिया लटकनजू निवासी मनोज ने नातिन के साथ छेड़छाड़ की और जमीन पर पटक दिया। नातिन के चिल्लाने पर वह जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। पीड़िता की दादी की तहरीर पर महरौनी पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायालय ने उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गईं दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी मनोज को दोषी पाते हुए छेड़छाड़ की धारा में दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड एवं पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस प्रकार आरोपी को कुल तीन वर्ष के कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह यादव ने की।
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