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Lalitpur News: पिटाई के मामले में तीन को तीन-तीन वर्ष की सजा

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14 साल पहले थाना बानपुर के ग्राम खूटी में हुई थी वारदात, 16500 रुपये का जुर्माना भी लगा
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। चौदह वर्ष पहले लाठियों से पीटकर चोट पहुंचाने के मामले में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास और 16500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम खूटी में 14 वर्ष पिटाई करने के मामले में तीन आरोपियों ग्राम खूटी निवासी गंगाराम, प्रीतम और विजय के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई थी। पुलिस ने गालियां देने से मना करने पर लाठियों से पीटने और जान से मारने की धमकी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में मंगलवार को महरौनी की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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पिटाई कर गंभीर चोट पहुंचाने में तीन वर्ष की सजा
ललितपुर। थाना गिरार क्षेत्र के ग्राम सेमराखेड़ा में 15 वर्ष पुराने पिटाई कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महरौनी की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास और साढ़े दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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गिरार थाना पुलिस ने ग्राम सेमराखेड़ा निवासी सुखलाल लोधी, लक्खू लोधी एवं मंगल लोधी के खिलाफ गालियां देने से मना करने पर पिटाई कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए थे, तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायालय ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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