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Lalitpur News: तत्कालीन उपकृषि निदेशक न्यायालय में हुए पेश, अंतरिम जमानत मिली

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- महिला कर्मचारी ने डीडी पर दर्ज कराया था उत्पीड़न का मुकदमा, जमानत पर कल होगी सुनवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। कृषि विभाग में तैनात महिला कर्मचारी से उत्पीड़न के मामले में तत्कालीन उपकृषि निदेशक न्यायालय में पेश हुए, जहां न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। पीड़िता द्वारा उक्त मामले में अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने डीडी कृषि को अंतरिम जमानत दे दी और उनकी जमानत पर अगली सुनवाई होगी।
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कृषि विभाग में तैनात एक महिला कर्मचारी ने बीते वर्ष 25 दिसंबर को कोतवाली में तहरीर देकर विभाग के ही तत्कालीन उपकृषि निदेशक बसंत कुमार दुबे पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने, उत्पीड़न करने, आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सीओ सदर ने विवेचना करते हुए आरोप पत्र अप्रैल माह में न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए थे। जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त तत्कालीन डीडी कृषि को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए शमन जारी किया गया। इसके बाद अगस्त माह में आरोपी डीडी कृषि के खिलाफ न्यायालय ने वारंट जारी किए। जिसके बाद तत्कालीन डीडी कृषि बीते पंद्रह सितंबर को न्यायालय में पेश हुए और अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका प्रस्तुत की। जिस पर न्यायालय ने पीड़िता को बुलाकर उसका पक्ष जानने और अभियोजन पक्ष को थाने से आख्या मंगाने को कहा था और जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 23 सितंबर नियत करते हुए आरोपी तत्कालीन डीडी कृषि को अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके बाद उक्त डीडी कृषि बीते रोज मंगलवार को न्यायालय में पेश हुए। थाने से आख्या भी न्यायालय में दे दी गई। वहीं, पीड़िता भी न्यायालय पहुंची, जहां उसने अपनी आपत्ति देने के लिए न्यायालय से समय मांगा। इस पर न्यायालय ने आरोपी डीडी को अंतरिम जमानत देते हुए जमानत पर सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख नियत कर दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटौरिया ने बताया कि उक्त मामले में पीड़िता ने न्यायालय से आपत्ति देने के लिए समय मांगा है। इस मामले में न्यायालय ने अब जमानत पर अगली सुनवाई 26 सितंबर की तारीख नियत की है।
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