बिजली बिल राहत योजना के तहत बिजली चोरी में 50 फीसदी की मिलेगी छूट
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। बिजली विभाग की ओर से जिले में बिजली चोरी के मामलों की विवेचना की रफ्तार बढ़ा दी गई है। अब ऐसे मामलों में न्यायालय से समन जारी किए जाएंगे। हालांकि, शासन की बिजली बिल राहत योजना के तहत बिजली चोरी के मामले में 50 फीसदी तक की छूट उपभाेक्ताओं को दी जाएगी।
जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने बताया कि बिजली चोरी के मामलों में उपभोक्ता छूट का लाभ ले सकते हैं। योजना के बाद उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान देना होगा। जनपद में इस प्रकार के 11,157 मामले हैं। इन पर लगभग 51 करोड़ रुपये का राजस्व निर्धारण विभाग द्वारा किया गया है। इन मामलों के उपभोक्ता खंडीय/उपखंडीय कार्यालय में या सीएससी में पंजीकरण कराते हुए 50 फीसदी धनराशि जमाकर अपना प्रकरण समाप्त करा सकते हैं।
8,304 उपभोक्ताओं से जमा कराई गई 4.37 करोड़ की राशि
बिल राहत योजना के तहत जिले के 81,489 पात्र उपभोक्ताओं में से 6,990 लांग अनपेड एवं 1,314 नेवरपेड यानी कुल 8,304 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। इन्होंने 4.37 करोड़ रुपये की धनराशि विद्युत विभाग में जमा कराई है। इस योजना का प्रथम चरण 31 दिसंबर को समाप्त होगा। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता वीरभद्र सत्यार्थी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता पंजीकरण करा लें ताकि विद्युत संयोजन विच्छेदन एवं आरसी वसूली जैसी कार्रवाइयों से बच सकें।