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Lalitpur News: आर्म्स एक्ट में अपराधी को जेल में बिताई अवधि की सजा

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ललितपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने सोमवार को नौ वर्ष पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में अपराधी को जेल में बिताई अवधि और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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कोतवाली पुलिस ने नौ वर्ष पहले वर्ष 2016 में शहर के मोहल्ला चौकाबाग निवासी विनोद कुमार कुशवाहा पुत्र सुरेश कुशवाहा के पास से तमंचा बरामद होने के मामले में आर्म्स एक्ट के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। इसमें कोतवाली पुलिस ने वैज्ञानिक और तथ्य परक साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। अब न्यायालय ने सोमवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी पाते हुए कारागार में बिताई अवधि और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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