ललितपुर। जिलाधिकारी ने आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे दाल मिल, आटा मिल, तेल उद्योग, सैनिटाइजर उत्पादन एवं विद्युत उत्पादन की इकाइयों को चालू कर दिया है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों के अंतर्गत जो भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, उन्हें भी अनुमति दे दी गई है।
बैठक में बताया कि जनपद में ग्रेनाइट उद्योग एवं अन्य उद्योगों बारे में अवगत कराया गया कि बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज के लिए कच्चा माल एवं तैयार माल के परिवहन के लिए अनुमति की आवश्यकता होगी। जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल ने कहा कि संबंधित ट्रक ड्राइवर व मालिक का विवरण देते हुए अनुमति प्राप्त कर लें, उन्हें अनुमति दे दी जाएगी। पत्थर से बनने वाले उद्योगों के लिए पैंकिंग के लिए लकड़ी की आवश्यकता पर भी आरा मशीनों को अनुमति दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
जिलाधिकारी द्वारा सभी उद्यमियों को अवगत कराया कि उन्हें उद्योग चलाने की अनुमति जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से प्रदान की जाएगी, परंतु इस महामारी के दृष्टिगत सभी उद्योगों को अपने कामगीरों को कार्य स्थल पर ही निवास कराने के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजिंग एवं नियमित हेल्थ चेकअप की व्यवस्था करनी होगी। यदि उद्योगों में कोई भी कर्मचारी पीड़ित होता है, तो उसकी सूचना तत्काल उपायुक्त उद्योग अथवा जिला प्रशासन को देनी होगी। उद्यमी जब भी अपने तैयार माल भेजने की अनुमति चाहेंगे, उन्हें इसकी अनुमति जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
जनपद में किसी भी प्रकार के माल भाड़ा वाहनों को रोका नहीं जा रहा है। ग्रेनाइट उद्योगों के कच्चे माल के लिए परिवहन की अनुमति प्राप्त होगी। उत्पादन स्थल पर किसी भी प्रकार की फुटकर बिक्री नहीं किए जाने के निर्देश दिए हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमी अपने उद्योग चालू करना चाहते हैं तो कोविड-19 महामारी के बचाव की व्यवस्था की शर्तों के साथ उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग केंद्र में आवेदन करें, जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत अनुमति प्राप्त करें। जिला प्रशासन से भी अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी उपायुक्त उद्योग एवं उद्यमीगण कमलेश सराफ, सेवाराम चौधरी, उद्योगों के प्रतिनिधि पवन जैन, अशोक अनौरा, मदन गोस्वामी, मनीष जैन आदि उपस्थित रहे।