संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने फसल बीमा का क्लेम अदा न करने पर बीमा कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सदर तहसील अंतर्गत तालगांव निवासी महेंद्र सिंह ने न्यायालय जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में एक प्रार्थनापत्र दिया था। बीमा कंपनी पर खरीफ की बर्बाद हुई फसल का क्लेम न देने का आरोप लगाया था।
पत्र में बताया कि उसने वर्ष 2021 में एचडीएफसी एग्रो से उड़द की फसल का बीमा कराया था। अतिवृष्टि के चलते फसल नष्ट हो गई। क्लेम के लिए उसने कंपनी में आवेदन किया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया।
उसने न्यायालय से क्लेम दिलाने की गुहार लगाई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य ओम प्रकाश विश्वकर्मा ने बीमा कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए क्लेम की धनराशि 71,850 रुपये पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 45 दिनों में अदा करने का आदेश जारी किया है।