संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने द ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी पर किसान को क्लेम की धनराशि सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करते हुए दस हजार रुपया का जुर्माना लगाया है। किसान की खरीफ की फसल वर्ष 2019 में खराब हो गई थी, जिसके क्लेम की धनराशि विभाग ने अदा नहीं की थी।
तहसील महरौनी अंतर्गत ग्राम पड़वा धवारी निवासी नाथूराम ने न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को बताया कि ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी से उसने वर्ष 2019 में उड़द की फसल का बीमा कराया था, जिसका प्रीमियम 3696 रुपये जमा किया था। अतिवृष्टि से उसकी फसल नष्ट हो गई। कृषि विभाग व बीमा कंपनी ने जांच की, जिसका क्लेम एक लाख 84 हजार 747 रुपये बना था। लेकिन, बीमा कंपनी ने क्लेम की धनराशि नहीं दी। सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य ओमप्रकाश व रफिया खातून ने कंपनी को एक लाख 22 हजार 371 रुपये सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने दस हजार रुपया का जुर्माना लगाया है।