दहेज में कार व पांच लाख नहीं देने पर दिया तीन तलाक
ललितपुर। थाना कोतवाली अंतर्गत मुहल्ला सदनशाह निवासी एक मुस्लिम महिला की शादी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में छह माह पूर्व हुई थी। दहेज में कार और पांच लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर पति ने महिला को तीन तलाक दे दिया और अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। कोतवाली पुलिस ने उक्त मामले में महिला की तहरीर के आधार पर पति समेत आठ ससुरालियों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
थाना कोतवाली अंतर्गत मुहल्ला सदनशाह, सिविल लाइन निवासी एक मुस्लिम महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी बीते पांच माह पहले 27 अप्रैल को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के मुहल्ला कूमेदान भिस्तियाना मस्जिद के पास निवासी मो जुनैद पुत्र मो इलयास के साथ संपन्न हुई थी। शादी में उसके माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान स्वरूप नगद रुपये एवं ससुरालीजनों की मांग लिस्ट के अनुसार सारा सामान देकर विदा की थी। शादी के बाद दूसरी बार वह अपनी ससुराल पहुंची तो उसके ससुरालीजन दहेज में अतिरिक्त दहेज में चार पहिया वाहन और पांच लाख रुपये की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करने लगे। जिस पर उसने यह बात मायके में अपने माता पिता को मोबाइल पर बताई। जिस पर उसका भाई अपनी बहिन की ससुराल गया और ससुरालीजनों को समझाया, लेकिन वे नहीं माने और धमकी दी कि मांगे गए अतिरिक्त दहेज की पूर्ति नहीं की तो वह उसे तलाक दे देंगे और दूसरी शादी कर मनचाहे दहेज प्राप्त कर लेंगे। तभी वह अपने माता पिता के साथ मायके में ललितपुर रह रही है। बीते 22 अगस्त को करीब 11 बजे पीड़िता के समाज के अध्यक्ष/सदर असलम कुरैशी के यहां पंचायत भी हुई, जहां पर ससुरालीजन पति जुनैद, ससुर इलयास खान, सास खैरुन निशा, देवर कामिल खान, जेठ मु.इरफान खान एवं मौसिया सास कमरुन निशा, समसून निशा, सन्नो निशा जो ससुरालीजनों के साथ निवास करती हैं, मौजूद थे। उक्त सभी ससुराली पंचायत में ही बुरी गालियां देकर मारपीट करते हुए ले जाने से मना करते हुए धमकी देकर कहते गए कि यदि एक महीने में अतिरिक्त दहेज की पूर्ति किए बगैर उनके यहां आई तो जान से मार देंगे। पीड़िता के पिता व भई एवं पंचायत में उपस्थितथे, जिन्होंने घटना देखी और उसे बचाया। इसकी रिपोर्ट करने वह थाने गई थी, तो कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक ने सुलह समझौते के लिए सात दिन की मोहलत दी थी और बीते 13 अक्टूबर को पुलिस लाइन में परिवार सुलह कक्ष में उपस्थित होने का आदेश दिया था। लेकिन 12 अक्टूबर को दो गवाहों के सामने उसके पति ने तीन तलाक दे दिया। थाना कोतवाली पुलिस ने उक्त मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 498ए, 323, 504, 406, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।
ललितपुर की एक महिला बीते दिवस प्रस्तुत हुई थी और उसने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके ससुरालियों द्वारा दहेज की अतिरिक्त मांग के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और पति द्वारा तीन बार तलाक कहकर उसे निकाल दिया। इस मामले महिला की शिकायत पर सुसरालियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिले में तीन तलाक का यह पहला मुकदमा है।
कैप्टन एमएम बेग, पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।