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पॉक्सो एक्ट में दोषी अपराधी को दस वर्ष की सजा, भेजा जेल

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court.jpeg - फोटो : court.jpeg
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ललितपुर। छह साल पहले किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुुष्कर्म करने के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चंद्रमोहन श्रीवास्तव की अदालत ने दो साल पहले दोष सिद्ध अपराधी के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर बृहस्पतिवार को दस वर्ष के कारावास और तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने दो साल पहले सुनवाई पूरी करने के बाद अभियुक्त को दोषी पाया था, लेकिन वह न्यायालय में पेश नहीं हुआ और फरार चल रहा था। उसके आत्मसमर्पण करने के बाद सजा सुनाई गई।
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थाना मड़ावरा के अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने छह साल पहले थाने में तहरीर देकर बताया था कि 11 अक्तूबर 2014 को शाम पांच बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री दुकान पर बिस्कुट लेने गई थी। जब काफी समय तक नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। बाद में पता चला कि थाना गिरार के अंतर्गत ग्राम धौरीसागर निवासी हल्ले उर्फ सुरपाल पुत्र हरदास यादव का गांव में आना- जाना था। वही उसकी बेटी को बहला- फुसलाकर ले गया। बेटी की तलाश करते हुए वह ग्राम धौरीसागर पहुंचा, लेकिन वह नहीं मिला। 15 अक्तूबर 2014 को उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई। फिर 27 अक्तूबर 2014 को किशोरी की बरामदगी की गई। किशोरी का जिला चिकित्सालय में चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराए थे। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे।
अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार सिरोही की अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर 30 जून 2018 को उक्त मामले में अभियुक्त हल्ले उर्फ सुरपाल पर दोष सिद्ध पाया गया, लेकिन उस समय अभियुक्त न्यायालय में पेश नहीं हुआ था। इस पर उसके खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट और कुर्की का आदेश जारी कर दिया था। बाद में सुरपाल ने एडीजे पॉक्सो कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने उक्त मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को दस वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा होने पर अस्सी प्रतिशत राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए। उक्त मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह यादव ने की।
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