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आत्महत्या को उकसाने में महिला को पांच वर्ष की सजा

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ललितपुर। थाना जखौरा के अंतर्गत कस्बा जखौरा में 11 वर्ष पूर्व एक महिला द्वारा केरोसिन डालकर आत्महत्या करने के मामले में अपर सत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने एक महिला को दोषी पाते हुए पांच वर्ष एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुुनायी।
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जखौरा निवासी जयदेव पुत्र जालम प्रसाद जोशी ने थाना जखौरा में तहरीर देकर बताया था कि उसका खेत व कुंआ तालबेहट रोड पर नदी के पास है। उसकी भतीजी रानी (18) प्रतिदिन अपने खेत पर जाती थी। 31 जनवरी 2009 की शाम को सात बजे रानी अपने खेत से घर वापस लौट रही थी। वह रास्ते में राजा दुबे के घर के सामने से निकली तभी राजकुमारी पत्नी राजा दुबे आई और उसकी भतीजी का हाथ पकड़कर उसे अपने घर के अंदर खींच ले गई। तरह-तरह की धमकी देने लगी। वह भतीजी पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाने लगी। इस बात को रानी ने घर पर बताया।
राजकुमारी उसकी भतीजी को रोज उल्टी- सीधी बातों से प्रताड़ित करती थी। प्रताड़ना और धमकी से त्रस्त होकर तीन फरवरी 2009 की सुबह 11 बजे उसकी भतीजी रानी ने खुद के ऊपर केरोसिन का तेल डालकर आग लगा ली, जिससे जिला अस्पताल में उपचार के दौरान अगले दिन चार फरवरी को उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान राजकुमारी ने मृत्यु पूर्व बयान में आत्महत्या को उकसाना बताया था। उक्त मामले में जखौरा पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था।
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बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए जखौरा निवासी राजकुमारी को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह यादव ने की।
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