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Lalitpur News: गैंगस्टर की आरोपी महिला की 4.18 लाख की संपत्ति कुर्क

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संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह की सदस्य और गैंगस्टर एक्ट की आरोपी महिला की 4.18 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया। कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ की गई।
वर्ष 2025 में जिले के कई लोगों से आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया था। आरोपियों ने अभ्यर्थियों से धनराशि लेने के बाद कूटरचित नियुक्ति पत्र तैयार कर उन्हें सौंप दिए थे। मामले का खुलासा होने पर जनपद के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज किए गए थे।
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प्रकरण में थाना नाराहट पुलिस ने गिरोह के सरगना बसंतराज गुप्ता निवासी रावतयाना, जगदीश कुशवाहा निवासी डोंगराकलां तथा पुष्पलता निवासी रेलवे अस्पताल के पीछे, मोहल्ला नेहरू नगर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।
इसके बाद थाना पाली पुलिस ने आरोपियों द्वारा अपराध से अर्जित चल और अचल संपत्तियों का विवरण जुटाना शुरू किया। इसी क्रम में बुधवार को प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार ने राजस्व टीम की मौजूदगी में गैंग की सक्रिय सदस्य पुष्पलता की संपत्ति कुर्क कराई।
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पुलिस के अनुसार मोहल्ला नेहरू नगर स्थित नया वार्ड नंबर-13 में 55.71 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक आवासीय प्लॉट, जिसकी अनुमानित कीमत 4.18 लाख रुपये है, कुर्क किया गया। कार्रवाई से पहले मौके पर मुनादी कराकर लोगों को जानकारी दी गई। इसके बाद संपत्ति पर कुर्की संबंधी बोर्ड भी लगाया गया। क्षेत्राधिकारी पाली अजय कुमार ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी महिला की अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया है।
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