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Lalitpur News: गैंगस्टर एक्ट में तीन आरोपियों की 18.25 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क

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- कुर्क संपत्ति में कृषि भूमि, बाइक, कार शामिल, काेतवाली सदर और जाखलौन पुलिस ने की कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को पुलिस ने गैंगस्टर के मामले में गैंग लीडर और उसके गैंग सदस्य दो भाइयों की 18.25 लाख रुपये की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया।
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कोतवाली सदर अंतर्गत ग्राम बिरारी निवासी देवेंद्र कुशवाहा, सुरेंद्र कुशवाहा, पुष्पेंद्र कुशवाहा, बृजभान कुशवाहा के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। इसमें देवेंद्र कुशवाहा को गैंग लीडर व शेष तीन को सदस्य बनाया गया था। इसमें गैंग लीडर और उसके तीन सदस्य आपस में भाई हैं। इसके बाद पुलिस ने धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई शुरू की। जिसमें आरोपियों के द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को चिह्नित किया गया। राजस्व विभाग के साथ मिलकर आरोपियों देवेंद्र कुशवाहा, पुष्पेंद्र और बृजभान की कुल 18.25 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति को चिह्नित किया। मंगलवार को कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी, थानाध्यक्ष जाखलौन अर्जुन सिंह सहित राजस्व टीम के साथ संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करने के लिए ग्राम बिरारी पहुंचे। यहां टीम ने आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने से पूर्व गांव में मुनादी कराई। इसके बाद पुलिस ने कृषि भूमि, कार, बाइक को कुर्क किया। सीओ सदर सुनील कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में कई मुकदमे पंजीकृत है। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई।
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