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पूर्व ब्लॉक प्रमुख कैलाश यादव और उनके परिजनों की करोड़ों की संपत्ति होगी कुर्क

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ललितपुर। गैंगस्टर एक्ट में जेल में निरुद्घ चल रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख कैलाश यादव व उनके परिजनों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब जिलाधिकारी ने अवैध संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किए हैं।
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जिला मजिस्ट्रेट आलोक सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद चल रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख कैलाश यादव पुत्र प्यारेलाल यादव जिसे गैंग का लीडर व बलवीर यादव पुत्र प्यारेलाल यादव, राजू उर्फ राजेश यादव पुत्र प्यारेलाल यादव, भवानी यादव, धमेंद्र यादव, हरीसिंह यादव पुत्रगण कैलाश यादव निवासीगण मोहल्ला तालाबपुरा जोकि गैंग के सदस्य बताए गए हैं, की समस्त चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। इन सभी पर एक गिरोह बनाकर आपराधिक वारदातें कर अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। गैंगस्टर एक्ट की विवेचना कर रहे जांच अधिकारी ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी जांच रिपोर्ट में इन सभी की चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा पेश किया। सभी आरोपियों के पास करोड़ों रुपये की चल व अचल संपत्ति है। विवेचक के द्वारा यह पूरी संपत्ति इन सभी आरोपियों ने आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर अर्जित की है। गैंगस्टर एक्ट द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट आलोक सिंह ने शुक्रवार को सभी गैंगस्टर के आरोपियों की चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गैंगस्टर के आरोपियों की करोड़ों रुपये की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी होते ही गैंगस्टर के आरोपियों में हड़कंप मचा हुआ है।
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