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जेल में बंद कैदियों के परिजनों की नहीं होगी मुलाकात

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जेल परिसर में खाली पड़ा मुलाकातियों का टिनशेड - फोटो : LALITPUR
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ललितपुर। कोरोना वायरस को लेकर जेल प्रशासन भी सतर्कता बरत रहा है। जिला जेल में बंद कैदियों की परिजनों से मिलाई पर रोक लगा दी गई है। कैदियों को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि प्रतिदिन नियमित साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सक भी हर बाहरी आने वाले मरीजों पर नजर बनाए हुए हैं।
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जिला जेल में वर्तमान में विभिन्न आपराधिक मामलों में 447 कैदी बंद हैं, जिनसे मिलने के लिए उनके परिजनों या पहचान वालों को नंबर लगाना होता है। लेकिन, अब कोरोना वायरस से कैदियों की सुरक्षा के लिए भी प्रदेश शासन ने परिजनों या मिलने वालों से मिलाई पर पाबंदी लगा दी है। इसी को लेकर बृहस्पतिवार को सुबह जिला जेल परिसर में भीतरी गेट के बाहर एक पर्चा चस्पा कर दिया गया है। इसमें जिला कारागार के अधीक्षक की ओर से लिखा गया है कि शासन की मंशा के अनुरूप कोरोना वायरस से बचाव के लिए कारागार में निरुद्घ बंदियों से मिलने आए मुलाकाती परिजनों की अग्रिम आदेश तक मुलाकात नहीं कराई जाएगी। जेल में करीब 50 कैदी बाहरी जनपदों के बंद हैं।
जेल में बंद कैदियों को जेल के भीतर साफ-सफाई रखने को निर्देश दिए गए हैं। जेल में आने वाले या पूर्व से बंद सभी कैदियों की कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए उन्हें सेनेटाइज किया जा रहा है। हर कैदी को साबुन उपलब्ध कराया गया है और उन्हें समय-समय पर हाथ धोने के लिए कहा गया है। कैदियों व स्टाफ को मास्क वितरित किए गए हैं। सभी कैदियों के लिए मास्क उपलब्ध कराने के लिए जेल में ही नए मास्क भी बनवाए जा रहे हैं। सैवलॉन मेडिकेट भी किया जा रहा है।
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बता दें कि जेल में वर्तमान में विभिन्न आपराधिक मामले में करीब 447 बंदी बंद हैं, जेल में 137 कैदियों की क्षमता है। जिला जेल में नए आने वाले कैदियों खासतौर पर अन्य जनपदों के कैदियों की विशेष निगरानी की जा रही है। यदि उनमें खांसी, जुकाम या बुखार जैसी स्थिति है तो उसे जेल में ही अलग रखकर आइसोलेट किया जा रहा है।
कोरोना वायरस से बचाव के लिए शासन के निर्देश पर कारागार में निरुद्घ बंदियों से मिलाई पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। जेल में बंदियों की कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए उन्हें मॉस्क, साबुन, सैवलॉन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चिकित्सक भी कैदियों की जांच कर उन्हें उपचार दे रहे हैं।
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- बीके मिश्रा, जेल अधीक्षक, जिला कारागार।
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