प्रदेश में एक जून से पीओएस मशीन के माध्यम से ही उर्वरक की बिक्री हो सकेगी। इसके बगैर कोई भी विक्रेता उर्वरक नहीं बेच सकेगा। इफ्को के क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक बिक्री केंद्र पर कम से कम एक या दो व्यक्तियों को उस केंद्र की बिक्री के लिए अधिकृत किया जाएगा। यह मशीन अन्य कोई व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।
इफ्को के क्षेत्र अधिकारी केपी सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हीं बिक्री केंद्रों को पीओएस (पाइंटस आफ सेल) मशीन दी जाएगी, जिनका एफएमएस में पंजीकरण होगा। एक जून से बिना पीओएस मशीन के बिक्री प्रतिबंधित होगी। जिस व्यक्ति को पीओएस मशनी उर्वरक बिक्री के लिए अधिकृत की जानी है, उस व्यक्ति का प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण की तिथियां कर दी गई हैं। 11 मई को ब्लाक जखौरा, तालबेहट, बार, बारह मई को बिरधा, महरौनी, मड़ावरा के उर्वरक व्यवसायियों का प्रशिक्षण उप संभागीय कृषि प्रसार के सभागार में आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में पत्र समस्त उर्वरक विक्रेता निजी/सहकारी बिक्री केंद्रों को लिखा गया है।