संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। केवाईसी खत्म होने व अन्य कारण बताकर बीमा की राशि वापस लौटाने के मामले में स्थायी लोक अदालत ने पिता व पुत्र को उनकी फसल बीमा की राशि दिलाने के आदेश दिए हैं।
कस्बा बिरधा निवासी अमिताभ पाराशर की वर्ष 2019 में खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी। उसने पहले से फसलों का फसल बीमा कराया था। इस पर उसने बीमा कंपनी में फसल क्षति का बीमा क्लेम किया। जिस पर उसे 14,561 रुपये भी कंपनी ने जारी किया, लेकिन केवाईसी नहीं होने पर उनकी बीमा की राशि वापस लौटा दी गई। इसी प्रकार उसके पिता रामस्वरूप की भी खरीफ की फसल वर्ष 2019 में अतिवृष्टि से नष्ट हो गई थी। इस पर बीमा कंपनी द्वारा उन्हें भी 1,16,809 रुपये बीमा की राशि जारी की गई, लेकिन कागजों की कमी के चलते उनकी भी बीमा की पूरी धनराशि बैंक द्वारा वापस लौटा दी गई। इस पर दोनों पिता व पुत्र ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर करके उनके फसल क्षति की बीमा की राशि दिलाने की मांग की गई। स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष सविता वाधवानी ने मामले की सुनवाई की और साक्ष्यों व दलीलों के आधार पर फसल क्षति होना पाया और बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को दोनों पीड़ितों को सात-सात फीसदी ब्याज के साथ फसल बीमा की धनराशि देने के आदेश दिए हैं।