ललितपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सहारा इंडिया लिमिटेड दस हजार का जुर्माना लगाते हुए, पीड़ित को मैच्योरिटी के 1041114 रुपये सात प्रतिशत साधारण ब्याज सहित जमा करने का फैसला सुनाया है।
शहर के मोहल्ला पुरानी बजरिया निवासी कुंदनलाल राठौर पुत्र जवाहरलाल ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि उसनमें सहारा इंडिया क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की गोल्डन स्कीम के तहत निवेश किया था, जिसके मैच्योरिटी धनराशि 104114 होती है। इसका भुगतान 14 अगस्त 2020 को कराना था लेकिन कई बार दफ्तर जाने बाद एवं आवेदन करने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य रफिया खातून, ओमप्रकाश विश्वकर्मा ने सहारा इंडिया को 104114 रुपये वादी को सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने के निर्णय सुनाते हुए, दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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