ललितपुर। शुक्रवार की रात्रि आठ बजे से मंगलवार की सुबह सात बजे तक कोरोना निषेधाज्ञा प्रभावी की गई है। इस दौरान पंचायत चुनाव के विजयी प्रत्याशी व समर्थकों को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना स्थल में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट अन्नावि दिनेश कुमार ने बताया कि प्रत्याशियों/ अभिकर्ताओं द्वारा मतगणना प्रारंभ होने के 48 घंटा पूर्व आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगटिव रिपोर्ट या कोविड -19 वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण करने की रिपोर्ट दिए जाने के बाद ही मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट / थर्मामीटर से टेस्ट करने के बाद स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर मेडिकल हेल्थ डेस्क स्थापित की जाएगी, जहां आवश्यक दवाइयों के साथ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर व परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुये मतगणना केंद्र में प्रवेश करेगा। मतगणना अभिकर्ताओं की सूची निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन से 48 घंटे पूर्व निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ एकत्र नहीं होने दी जाएगी। मतगणना कक्ष / हाल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेंटिलेशन खिड़कियों एवं एक्जास्ट फैन की व्यवस्था की जाएगी। मतगणना टेबल की संख्या कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुरूप होगी। सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था होगी। सभी व्यक्तियों को अपने हाथ सैनिटाइज करना होंगे। विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। निर्देशों का उल्लघंन करने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।