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अब किसानों को नहीं मिलेगा ओटीएस का लाभ

Wed, 04 Nov 2015 12:47 AM IST
ब्यूरो
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ललितपुर। अब समय से बिजली का बिल अदा नहीं करना विद्युत उपभोक्ताओं को भारी पड़ सकता है। नियत तारीख निकलने के बाद बिल अदा करने पर दो प्रतिशत विलंब शुल्क (सरचार्ज) देना होगा। बिल अदा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को ओटीएस (एकमुश्त समाधान) योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ेगा।
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विद्युत नियामक आयोग द्वारा हर वर्ष खासतौर पर किसानों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों का भुगतान करने के दौरान बिल में लगे सरचार्ज में छूट का लाभ दिया जाता रहा है। लेकिन, इस बार जनपद में ओलावृष्टि व सूखा से प्रभावित किसानों को विद्युत नियामक आयोग ने एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना का लाभ नहीं देने का निर्णय लिया है। अब किसानों व विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों का पूर्ण भुगतान करना होगा।

विद्युत नियामक आयोग वर्ष 2015-16 के लिए ऐसी व्यवस्था लागू करेगा, जिसमें विद्युत उपभोक्ता समय से बिल अदा करने को प्रेरित हों। बताया गया कि प्रतिमाह तय तारीख तक बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत बिल की राशि पर 0.25 फीसदी छूूट मिलती रहेगी। समय से बिल अदा नहीं करने वालों को आगे से तीन माह तक तो 1.25 फीसदी लेट सरचार्ज देना, लेकिन उसके बाद उनसे दो फीसदी की दर से लेट सरचार्ज वसूला जाएगा।
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आयोग ने बिल नहीं जमा करने वालों के लिए बिजली कंपनियों द्वारा समय-समय पर लागू की जाने वाली ओटीएस योजना को अब आगे से बंद करने का निर्णय लिया है। यदि कंपनियां अपने स्तर से ओटीएस योजना लागू करती हैं तो उन्हें योजना से नुकसान की भरपाई खुद करनी होगी। आयोग उसे कंपनियों के एआरआर (वार्षिक राजस्व आवश्यकता) में शामिल नहीं करेगा, ताकि अन्य उपभोक्ताओं को उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। हालांकि, सोलर वाटर हीटर लगाने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को पहले की तरह आगे भी सौ रुपये प्रतिमाह की छूट बिल में मिलती रहेगी।
एडवांस पेमेंट की मिलेगी सुविधा
बिजली के बिल अग्रिम भुगतान की सुविधा भी अब विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगी। अग्रिम भुगतान का मतलब यह है कि उपभोक्ता विद्युत कनेक्शन के खाते में पहले से कितनी भी धनराशि जमा कर सकेंगे। इस धनराशि पर उपभोक्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक की दर से मिलने वाले ब्याज की घोषणा टैरिफ आर्डर के साथ जल्द की जाएगी। अग्रिम भुगतान का फायदा यह होगा कि उपभोक्ता यदि शहर से कहीं बाहर भी है, तब भी उसका बिल स्वत: जमा हो जाऐगा। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बिल जमा करने पर उपभोक्ताओं को किसी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। डेबिट-क्रेडिट कार्ड के जरिये चार हजार रुपये तक का बिल जमा करने पर ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। चार हजार रुपए से अधिक के बिल पर ही एक फीसदी चार्ज देना होगा।
नलकूप संयोजनधारी उपभोक्ताओं पर करोड़ों का बकाया
जनपद में नलकूप संयोजनधारी व ग्रामीण उपभोक्ताओं ने ओटीएस योजना के इंतजार में महीनों से बिल की अदायगी नहीं की है। नलकूप संयोजनधारी उपभोक्ताओं पर लगभग 46 करोड़ रुपये बकाया बताया जा रहा है। अब ओटीएस का लाभ नहीं मिलने से उपभोक्ताओं को काफी निराशा होगी।

इनका कहना है-
विद्युत नियामक आयोग द्वारा एकमुश्त समाधान योजना को आगामी वर्ष में लागू करने से मना कर दिया है। समय से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को नियमत: निर्धारित छूट मिलती रहेगी, लेकिन लेट भुगतान करने वालों को उक्त छूट का लाभ प्राप्त नहीं मिल सकेगा।
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- संदीप अग्रवाल,
अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण, झांसी।
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