ललितपुर। लॉकडाउन के चौथे चरण की रणनीति तय करते हुए जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बुधवार से लागू होने वाले नियमों के तहत एक साइड की दुकानें एक दिन और दूसरी साइड की दुकानें दूसरे दिन खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम ने कहा कि संपूर्ण देश कोरोना की महामारी के मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जनपद में कोरोना का एक केस पॉजिटिव पाया गया था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। जिले की स्थिति को देखते हुए कोविड-19 के बचाव व उससे सुरक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बाजार खोले जाने के दौरान भीड़ के प्रबंधन को लेकर अधिकारियों ने व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक की है तथा इसमें दुकानों को खोले जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। नगर में एक दिन में बाजार में केवल एक साइड की दुकानें खोली जाएंगी और दूसरी साइड की दुकानें बंद रहेंगी। अगले दिन दूसरी साइड की दुकानें खुलेंगी और पहले साइड की दुकानें बंद रहेंगी।
जिस तरफ की दुकानें खुली रहेंगी, उसकी दूसरी तरफ वाहनों की पार्किंग की जाएगी। इसके विपरीत यदि खुली दुकानों की पटरी पर कोई अनधिकृत रुप से वाहन खडा पाया जाएगा तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जनपद में समस्त प्रकार की दुकानें खोलने का समय सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कैप्टन एमएमबेग, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक एके विजेता, जिला सूचना अधिकारी/सह-नोडल अधिकारी जीजीआईसी सामुदायिक रसोई पीयूष चंद्र राय उपस्थित रहे।
यह भी गाइड लाइन जारी
पान, मिठाई, रेस्टोरेंट, सिलाई की दुकानें खोले जाने की अनुमति होगी, लेकिन रेस्टोरेंट मिठाई की दुकानों में केवल पैक्ड सामान की बिक्री की जाएगी। दुकान पर बैठने एवं बैठकर खाने-पीने की अनुमति नहीं होगी। पान, गुटके की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सड़क पर थूकने पर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिलाई की दुकानें खुलेंगी लेकिन आर्डर पर सिलाई का कार्य किया जाएगा, नाप आदि का कार्य प्रतिबंधात्मक रहेगा। दूध डेरियां सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी।
सोशल डिस्टेंस का पालन जरूरी
समस्त दुकानदारों और ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूर्णत: पालन सुनिश्चित किया जाएगा व मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। यदि सार्वजनिक स्थल पर कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उसके विरूद्व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
रोस्टर के विपरीत दुकान खुली तो कार्रवाई
निर्धारित रोस्टर के अनुसार दुकानें खोली जाएंगी। रोस्टर का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यदि रोस्टर के विपरीत कोई दुकानदार दुकानें खोले पाया जाता है तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
आज यह दुकानें खुलेंगी और अगले दिन विपरीत साइड की दुकानें खोली जाएंगी
- घंटाघर से शनीचरा चौराहा तक नगर पालिका आफिस साइड की दुकानें
- शनीचरा चौराहा से नदीपुरा तक मोहन मावा साइड की दुकानें
- नदीपुरा से नेहरु महाविद्यालय तक कैलगुवां रोड के साइड की दुकानें
- लोहा पीतल मार्केट में शीलचन्द्र जैन, अनोरा वालों के साइड की दुकानें
- चूड़ी लाइन में ड्योड़िया जी वाले साइड की दुकानें
- सर्राफा लाइन में डाकखाने वाले साइड की दुकानें
- महाकाली लाइन में तारा विमल साइड की दुकानें
- सुभाष मार्केट वाली लाइन में हुंडैतजी की साइड वाली दुकानें
- नझाई बाजार में विष्णु अग्रवाल साइड की दुकानें
- जूता-चप्पल लाइन में अरविंद आप्टीकल साइड की दुकानें
- पुरानी तहसील से स्टेशन की तरफ जाने पर कंपनी गार्डन, क्षेत्रपाल मंदिर, ललित पैलेस साइड की दुकानें
- शनीचरा चौराहे से रामलीला मैदान की तरफ जैन वाटिका भोजनालय साइड की दुकानें
- तालाबपुरा तिराहे से तुवन मंदिर चौराहे तक सुम्मेरा तालाब साइड की दुकानें
- जगदीश मंदिर में नवीन मेडिकल स्टोर साइड एवं ठीक सामने वाली दुकानें
- वर्णी चौराहे से डैम रोड पर पंचायती राज आफिस साइड की दुकानें
- अभिलाषा पेट्रेलपंप से सदनशाह दरगाह से रेलवे क्रॉसिंग की ओर संजय मेडिकल एवं नवीन मेडिकल, दिवाकर हाउस साइड वाली दुकानें
- स्टेशन रोड से देवगढ़ रोड की ओर उपाध्याय मेडिकल स्टोर साइड की दुकानें
- सदर कांटा से बयाना नाले की तरफ रानीबाग साइड की दुकानें
- बयाना नाले से श्रम मंत्री के पेट्रोल पंप तक परिवार सिनेमा हॉल, मारुति शोरूम साइड की दुकानें
- इलाइट चौराहे से पिसनारी बाग की तरफ कब्रिस्तान साइड की दुकानें
- कैलगुवां रोड तिराहे से रजवारा की तरफ एम्ब्रोसिया कॉलोनी साइड की दुकानें