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अभी प्रभावी रहेगी धारा 144

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ललितपुर। नगर में नागरिकता कानून के विरोध के चलते जिले की सुरक्षा व्यवस्था/ कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और आठ जनवरी को होने वाली उ. प्र. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर मकर संक्रांति तक धारा 144 प्रभावी रहेगी।
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जिला मजिस्ट्रेट योगेश कुमार शुक्ल ने निर्देश दिए कि किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति समूह के रुप में एकत्रित नहीं होंगे। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, पार्टी अथवा संगठन किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करेगें। जिले की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति अस्त्र, शस्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, भाला आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही शादी विवाह में शस्त्र से फायर करेगा। किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेगा, लेकिन यह प्रतिबंध शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/ कर्मचारियों तथा लाठी के सहारे चलने वाले अपंग व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। कोई व्यक्ति किसी भी स्थान, धार्मिक स्थल आदि पर इस प्रकार का भाषण नहीं देेगा, जिससे किसी धर्म, जाति, संप्रदाय अथवा समुदाय, व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचे। टीईटी व अन्य परीक्षाओं के लिए अधिकृत परीक्षा केंद्रों पर केंद्र से 100 मीटर की परिधि में परीक्षार्थी, परीक्षक/ कक्ष निरीक्षक एवं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा से संबंधित प्रश्नपत्रों एवं उनके उत्तरों की फोटो काफी नहीं करेगा। परीक्षा केंद्र के आस - पास फोटो स्टेट की दुकानें नहीं खुलेंगी।
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