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निजी स्कूलों का आनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

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ललितपुर। जिले के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों को आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1) ग के अन्तर्गत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग समूह के बच्चों के प्रवेश के लिए पोर्टल पर विद्यालय का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसे लेकर खंड शिक्षा अधिकारी नगर ने विद्यालय प्रबंधक/प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक की। बताया कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के पोर्टल
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http://rte25.upsdc.gov.in पर गैर सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है।
बृजेश सिंह नोडल अधिकारी/खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 31 जनवरी तक स्वयं रजिस्ट्रेशन करना है। विद्यालय को यूजर आईडी एवं पासवर्ड जनरेट करना होगा। अपना त्रुटिरहित विवरण पोर्टल पर अंकित करना होगा, जो विद्यालय पोर्टल पर रजिस्टर नहीं होगा। वह विद्यालय फीस प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा। बैठक में प्रमुख रूप से दत्त सरस्वती ज्ञान मंदिर, प्रशान्ति विद्यामंदिर, प्रशांति एजूकेशनल एकेडमी, जय गुरूदेव प्ले स्कूल, सरस्वती मंदिर जूनियर हाईस्कूल, माहेश्वरी एकेडमी, सेंट्रल पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर, ग्रीनवेली पब्लिक स्कूल, एबीएम पब्लिक स्कूल, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, रामकृष्ण विद्या मंदिर, केबी विद्या मंदिर, आरई मिशन जूनियर हाईस्कूल, स्याद्वाद बाल संस्कार केन्द्र, रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल, मां सरस्वती ज्ञान विद्या मंदिर, सिद्धिसागर एकेडमी, एसबी कान्वेंन्ट स्कूल, सुधासागर कांवेंट स्कूल, प्रशांति विद्यामंदिर गांधीनगर, दत्त सरस्वती ज्ञानमंदिर लक्ष्मीपुरा, लिटिल फलावर कांवेंन्ट स्कूल गांधीनगर, नवप्रभात शिक्षा विद्यालय, गुरुकुल कांवेंट स्कूल आदि के प्रबंधक/प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे।
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