संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। केंद्र सरकार ने श्रम कानून में बड़े बदलाव किए हैं। इसमें प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देने की अनिवार्यता कर दी है। सरकार ने 29 पुराने श्रम कानून को समाप्त कर चार नए कानून लागू कर दिए हैं। इससे जिले में 1.30 लाख पंजीकृत मजदूरों को फायदा होगा।
अब कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 लागू किए गए हैं। नए कानून में बताया गया है कि अब हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य किया गया है। सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का अधिकार मिलेगा। पीएफ, ईएसआई और बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। नए श्रम कानून में गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स भी शामिल किए गए हैं। 40 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों के लिए हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप अनिवार्य है। समय पर वेतन देना कानूनी रूप से जरूरी है। महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति दी गई है। उन्हें समान काम के लिए समान वेतन देना होगा।
यह है न्यूनतम मजदूरी
श्रेणी - दैनिक मजदूरी (रुपये में)
अकुशल - 423.88
अर्धकुशल- 466.26
कुशल - 522.30
वर्जन
अभी तक नए श्रम कानून का अधिकारिक पत्र नहीं आया है। हालांकि मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर ये कानून बनाए गए हैं। - अनिल कुमार, श्रम प्रर्वतन अधिकारी