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कंटेनमेंट जोन में लापरवाही पर होगी संबंधित अधिकारी पर एफआईआर

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कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते प्रभारी जिलाधिकारी व अन्य अधिकारीगण - फोटो : LALITPUR
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ललितपुर। मंगलवार को प्रभारी जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पांडेय ने कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालन करने के निर्देश दिए।
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कलक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि जांच के लिए सैंपल कलेक्शन में शासन द्वारा निर्धारित मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समितियां संदिग्ध मरीजों पर निगरानी रखें। कोविड अस्पतालों में मरीजों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। अस्पतालों में चिकित्सक पीपीई किट अनिवार्य रुप से पहनें और मरीजों को नियमित रूप से अटेंड करें।
पॉजिटिव मरीजों के सापेक्ष कांटेक्ट ट्रेसिंग के मानकों को पूरा किया जाए। कंटेनमेंट जोन में शासन के मानकों का उल्लंघन हो रहा है, उन्होंने नगर पालिका व पंचायत राज विभाग को निर्देशित किया कि मानकों को पूरा करें। लापरवाही होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोविड अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पुलिस विभाग बाजारों व सार्वजनिक स्थलों पर कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए और मास्क अनिवार्य रूप से लगवाए जाएं।
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बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी न्यायिक रजनीश राय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. डीके गर्ग, जिला क्षय रोग अधिकारी डा. जेएस बख्शी, डीपीआरओ अवधेश कुमार आदि अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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