ललितपुर। एलयूसीसी प्रकरण में दर्ज हुए मामलों में दो और आरोपियों को अपर जिला सत्र न्यायालय से राहत मिल गई है। बुधवार को दोनों को जिला कारागार से जमानत पर छोड़ दिया गया।
अपर सत्र न्यायालय ने एलयूसीसी प्रकरण में आरोपी राजेंद्र कुमार गुप्ता व संजीव खरे के खिलाफ रिमांड आदेश जारी किया था, जिसे 17 जून को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद बीते शनिवार को अपर सत्र न्यायालय में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता कैप्टन अनुपम वर्मा ने हाईकोर्ट के आदेश को पेश किया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को एलयूसीसी के सभी मुकदमों और गैंगस्टर के मामले में एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा कर दिया था।
अब अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम यादवेंद्र सिंह की अदालत ने गैंगस्टर के मामले में जिला कारागार में निरुद्ध चल रहे दो और आरोपी विनोद कुमार तिवारी और द्वारिका झा की भी जमानत याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं। उक्त दोनों आरोपियों को हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन गैंगस्टर के मामले में ये जिला कारागार में निरुद्ध चल रहे थे। बुधवार को दोनों आरोपियों को जिला कारागार से रिहा कर दिया गया।