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30 मई तक जिले में रहेगा टोटल लॉकडाउन

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ललितपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 30 मई तक जिले को टोटल लॉकडाउन (संपूर्ण बंद) घोषित किया गया है। अब कोई भी वाहन बिना अनुमति के नहीं चल सकेंगे। सभी सरकारी कार्यालय व अर्ध सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बिना अनुमति के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं।
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जिले में टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसमें किसी व्यक्ति को शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील हैं। बाहरी लोगों को बिना वैध पास के आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा। घर से बाहर जाने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए दो गज की दूरी बनानी होगी। विदेशों और अन्य राज्यों, शहरों से आने वाले व्यक्तियों को नजदीकी चिकित्साधिकारियों व थाना को दूरभाष के माध्यम से जिले में आते ही सूचना देनी होगी। जांच के बाद 14 दिन क्वारंटीन करना होगा। उधर, इमरजेंसी ड्यूटी वाले सरकारी कर्मचारी भी केवल ड्यूटी के लिए टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। विभाग का आईडी कार्ड रखना होगा। यह आदेश आम लोगों के लिए हैं। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस. विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, कोषागार आदि इससे मुक्त रहेंगे। मेडिकल स्टोर, अस्पताल, सब्जी, किराना दुकान, दूध की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी व उनके गोदाम को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जनसुनवाई पोर्टल पर पास लेना होगा
जनपद में कोई भी राजकीय, निजी, पब्लिक वाहन, टैंपो, ई-रिक्शा इत्यादि सभी प्प्कार के वाहनों का बिना पास किसी भी प्रकार का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। घर से जिले के सीमा क्षेत्र में जाने के लिए उप जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। प्रदेश की सीमा के बाहर आने-जाने के लिए जनसुनवाई पोर्टल पर पास लेना होगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
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ये सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक टोटल लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे
घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता व न्यूज पेपर हॉकर, मंडी में उत्पादन लाने वाले कृषक, गेहूं क्रय केंद्र पर जाने वाले कृषक सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक टोटल लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां, गैस, पेट्रोल इत्यादि आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले व भूसा ढुलाई में लगे वाहनों का प्रवेश व निकासी जारी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं, दवाइयों आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/ संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
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