फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

किशोरी से दुष्कर्म के अपराधी को आजीवन कारावास की सजा

विज्ञापन
court.jpeg - फोटो : court.jpeg
विज्ञापन
ललितपुर। थाना पूराकलां अंतर्गत एक गांव में 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के चार वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो प्रथम) चंद्रमोहन श्रीवास्तव की अदालत ने एक अपराधी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण बिहारी कुशवाहा के अनुसार थाना पूराकलां क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने चार वर्ष पूर्व थाना पूराकलां पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 20 सितंबर 2017 को वह और उसका पुत्र, पति खेत में फसल काटने गए थे। घर पर उसकी बड़ी व छोटी पुत्री थी। बड़ी पुत्री अपने चाचा के घर कपड़े लेने गई थी। कपड़ा लेकर वह अपने घर के दरवाजे पर आई, तभी दस वर्षीय छोटी पुत्री के रोने व चिल्लाने की आवाज आई। बड़ी पुत्री दौड़कर घर के अंदर गई तो देखा कि ग्राम कंधारीखुर्द निवासी बल्लू सेन छोटी पुत्री के साथ दुष्कर्म कर रहा था। बड़ी पुत्री के चिल्लाने पर बल्लू उसे गाली गलौज व धमकी देता हुआ मौके से भाग गया।
बड़ी पुत्री ने खेत पर पहुंचकर उसे जानकारी दी थी। इस पर वह सभी खेत से भागकर घर पहुंचे। उसकी छोटी पुत्री बोल नहीं पाती और विक्षिप्त भी है। इशारों से बात करती है। थाना पूराकलां पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी व पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए और आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने सोमवार को उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए बल्लू को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें