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लाइसेंस धारकों की पात्रता का किया जाएगा सत्यापन

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ललितपुर। व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्रों और उनके द्वारा खरीदे गए कारतूूसों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए थानावार रोस्टर तैयार किया गया है। रोस्टर के अनुसार शस्त्र लाइसेंस धारक निर्धारित तारीखों में पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां उनके शस्त्रों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन सात दिसंबर से शुरू होगा। जिले में कुल 4621 शस्त्र लाइसेंस हैं।
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शासन ने व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस धारकों के शास्त्रों एवं उनके द्वारा खरीदे एवं प्रयुक्त किए गए कारतूसों का सत्यापन किया जाना है। सत्यापन कार्य पुलिस लाइन में सिटी मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, प्रतिसार निरीक्षक एवं आरमोरर की टीम की देखरेख में थानाबार रोस्टर के अनुसार किया जाएगा।
सात दिसंबर से 21 दिसंबर तक विभिन्न थानों के शस्त्र लाइसेंस धारकों की संख्या के अनुसार तारीखें निर्धारित की हैं। इसके तहत सात दिसंबर को थाना गिरार अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए 27 शस्त्र लाइसेंस धारकों का सत्यापन कराया जाएगा। इसी दिन थाना सौजना के 73, थाना मदनपुर के 41 और बालाबेहट के 74 शस्त्रों के लाइसेंस का सत्यापन किया जाएगा। थाना नाराहट अंतर्गत 264 और पूराकलां अंतर्गत 69 शस्त्र लाइसेंस का सत्यापन नौ दिसंबर को होगा। 10 दिसंबर को थाना पाली अंतर्गत 83 व थाना जाखलौन अंतर्गत 211 शस्त्र लाइसेंस धारकों का सत्यापन होगा।
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11 दिसंबर को थाना बानपुर अंतर्गत 120 व जखौरा थाना के 198 शस्त्रलाइसेंस धारकों का सत्यापन होगा। 12 दिसंबर को थाना मड़ावरा के 168 व थाना बार के 183 शस्त्र लाइसेंस धारकों, 13 दिसंबर को तालबेहट अंतर्गत 396, 14 दिसंबर को महरौनी अंतर्गत 490, 16 से 19 दिसंबर को कोतवाली सदर अंतर्गत 2224 शस्त्र लाइसेंस धारकों के भौतिक सत्यापन किए जाएंगे।
20 व 21 दिसंबर को जनपद के सभी थानों के अंतर्गत छूटे हुए लाइसेंस धारकों के सत्यापन का कार्य पुलिस लाइन में सुबह दस से शाम पांच बजे तक होगा। सभी थाना प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष अपने थाना क्षेत्र के लाइसेंस धारकों से संबंधित अभिलेख के साथ हेड मुहर्रर/मुहर्रिर को अपने थाना क्षेत्र से रोस्टर के अनुसार पुलिस लाइन में उपस्थित रहने को कहेंगे। प्रचार-प्रसार भी करेंगे, ताकि निर्धारित तिथियों में शस्त्र लाइसेंस धारक अपने शस्त्र व कारतूस के विवरण सहित पुलिस लाइन में उपस्थित हो सके। सत्यापन में यह परखा जाएगा कि शस्त्र लाइसेंस जिसके नाम है वह शस्त्र वास्तविकता में चलाना जानता भी है या नहीं। उक्त व्यक्ति पर कोई आपराधिक मुकदमा तो दर्ज नहीं है। जो शस्त्र वह लेकर आ रहा है, वह वास्तव में उसी व्यक्ति का है या नहीं। पुलिस अधीक्षक कैप्टन एमएम बेग ने बताया कि सभी शस्त्रों का सत्यापन किया जाएगा।
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