अस्पताल में हत्यारोपी महिला गेंदाबाई
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दोषी करार देने पर कोर्ट में निगला विषाक्त
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) विकास की कोर्ट में चल रही है। शनिवार को दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पांचों आरोपियों गेंदाबाई, बब्लू, अप्पी उर्फ असरफी, द्रोपाल और सुरेंद्र कुमार सिरोठिया को दोषी करार दिया और सजा सुनाए जाने के लिए 10 दिसंबर की तिथि निर्धारित कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोषी करार दिए जाने के बाद गेंदाबाई ने कोर्ट परिसर में जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिसे वह लेकर आई थी। जहरीला पदार्थ निगलने के बाद जैसे वह पानी पीने लगी तो कोर्ट परिसर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बोतल छीन लिया। इसके बाद महिला को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने झांसी के लिए रेफर कर दिया। झांसी ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
महिला के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था। जिसमें वह अन्य आरोपियों के साथ जेल भी गई थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर थी। शनिवार को इस केस के संबंध में सुनवाई थी। जिसमें महिला स्वयं कोर्ट पहुंची थी। मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उसने कोर्ट परिसर में विषाक्त का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला पुलिस हिरासत में नहीं थी।
मोहम्मद मुश्ताक, एसपी
महिला की हालत को लेकर जानकारी देते डॉक्टर मानवेंद्र...