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Lalitpur: तत्कालीन डीडी एग्रीकल्चर को सशर्त जमानत, महिला कर्मचारी ने दर्ज कराया था उत्पीड़न का मुकदमा

Sat, 27 Sep 2025 12:18 PM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर

सार

कृषि विभाग में तैनात एक महिला कर्मचारी ने बीते नौ माह पूर्व 25 दिसंबर को कोतवाली में तहरीर देकर विभाग के ही तत्कालीन उपकृषि निदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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न्यायालय
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विस्तार
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महिला कर्मचारी का उत्पीड़न, जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने और धमकी देने के मामले में नामजद आरोपी तत्कालीन उपकृषि निदेशक शुक्रवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) न्यायालय में पेश हुए, जहां उनकी जमानत पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। इससे उन्हें काफी राहत मिल गई है, हालांकि न्यायालय की शर्त के अनुसार उन्हें हर तारीख पर न्यायालय में पेश होना होगा।
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कृषि विभाग में तैनात एक महिला कर्मचारी ने बीते नौ माह पूर्व 25 दिसंबर को कोतवाली में तहरीर देकर विभाग के ही तत्कालीन उपकृषि निदेशक बसंत कुमार दुबे पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने, उत्पीड़न करने, आपराधिक
धमनी देने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

सीओ सदर ने इस मामले में विवेचना करते हुए आरोप पत्र अप्रैल माह में अपर जिला सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए थे। जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त आरोपी तत्कालीन डीडी कृषि को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए शमन जारी किया गया। इसके बाद अगस्त माह में आरोपी डीडी कृषि के खिलाफ न्यायालय ने वारंट जारी कर दिए थे।
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तत्कालीन डीडी कृषि बीते पंद्रह सितंबर को न्यायालय में पेश हुए और अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका प्रस्तुत की। जिस पर न्यायालय ने पीड़िता को न्यायालय में बुलाकर उसका पक्ष जानने और अभियोजन पक्ष को थाने से आख्या मंगाने को कहा था और जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 23 सितंबर नियत करते हुए आरोपी तत्कालीन डीडी कृषि को अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके बाद उक्त डीडी कृषि मंगलवार को न्यायालय में पेश हुए। थाने से आख्या भी न्यायालय में दे दी गई। वहीं, पीड़िता भी न्यायालय पहुंची, जहां उसने अपनी आपत्ति देने के लिए न्यायालय से समय मांगा था। अब शुक्रवार को तत्कालीन डीडी कृषि न्यायालय ने पेश हुए, जहां न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना और तत्कालीन उपकृषि निदेशक बसंत कुमार दुबे की सशर्त जमानत याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने उपकृषि निदेशक को पचास-पचास हजार रुपये के दो ही एक पचास हजार मुचलका भी भरवाया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटौरिया ने बताया कि न्यायालय ने उपकृषि निदेशक को सशर्त जमानत दी 
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