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बाहरी व्यक्तियों ने आईसोलेशन को किया नानुकुर तो होगी एफआईआर

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ललितपुर। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामों में बाहर से आए व्यक्तिओं को आईसोलेशन में रखा जाए। जो व्यक्ति इनका अनुपालन नहीं करता है तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए। प्रतिदिन ग्राम में मुनादी करके ग्रामवासियों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाए।
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देश कोरोना वायरस से पीड़ित है। इसे ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा देश-प्रदेश में एहतियात करते जा रहे हैं। क्षेत्र के समस्त नागरिकों को घर के अंदर ही रहना है। सीडीओ ने निर्देश दिए हैं कि गांव में बाहर से जो व्यक्ति आए हैं, उसकी सूचना प्रतिदिन एडीओ पंचायत के माध्यम से जिला पंचायतराज अधिकारी को दी जानी है। बाहर से आए व्यक्तियों का पीएचसी/सीएचसी से परीक्षण/जांच कराकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचना दी जाएगी। मौजूदा स्थिति में श्रमिक/ व्यक्ति भुखमरी की स्थिति में आ सकते हैं तो तत्काल ऐसे लोगों की सूची तैयार करके उसे कोटेदार को उपलब्ध कराएं। ग्राम के फंड में उपलब्ध धनराशि से ब्लीचिंग पाउडर, चूना इत्यादि खरीद कर इसका छिड़काव नालियों एवं सार्वजानिक स्थलों पर प्रतिदिन किया जाएगा। ग्राम में किसी व्यक्ति को तेज बुखार या सांस लेने में परेशानी हो रही हो तो इसकी सूचना स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दी जाए।मनरेगा जॉबकार्ड धारक परिवार जिसका राशन कार्ड नहीं बना है, उसका तत्काल राशन कार्ड बनवाया जाए। ग्रामों में बाहर से आए व्यक्तिओं को आईसोलेशन में रखा जाए एवं जो व्यक्ति इनका अनुपालन नहीं करें तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए। जिन व्यक्तियों द्वारा मास्क आदि का प्रयोग किया जा रहा है, उनके द्वारा मास्क के प्रयोग के उपरांत अनिवार्य रूप से जला दिए जाए। मास्क को अपने घरों या ग्रामों में कतई नहीं फेंके। इसके फेंकने से भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
ग्राम प्रधानों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा सूचना दी जा रही है कि ग्रामों में उपरोक्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस कारण कभी भी विपरीत स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। सीडीओ ने निर्देशित किया कि समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त पंचायत सचिव, एडीओ (पंचायत) एवं समस्त एडीओ, अवर अभियंता, एपी (मनरेगा) एवं अन्य समस्त कार्मिक अपने-अपने मुख्यालय में रह कर उपरोक्त कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। प्रतिदिन की सूचना एडीओ पंचायत के माध्यम से जिला पंचायतराज अधिकारी को दी जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी सूचना के सापेक्ष अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित से पत्राचार करेंगे।
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