ललितपुर। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से एक वर्ष पूर्व संकलित आइसक्रीम और रिफाइंड सोयाबीन तेल के नमूने प्रयोगशाला की जांच में फेल हो गए। मामले में एडीएम कोर्ट नेआइसक्रीम संचालक पर दस हजार व रिफाइंड सोयाबीन तेल बेचने वाले दुकानदार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी के कस्बा खनियाधाना के बामौरकलां निवासी गोलू राय जनपद के महरौनी तहसील के ग्राम सिलावन में आइसक्रीम की दुकान लगाता है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने उसकी दुकान से आइसक्रीम का सैंपल लिया था, जांच में फेल होने पर एडीएम न्यायालय में मामला चला। अब न्यायालय ने इस मामले में उक्त आइसक्रीम संचालक पर 10 हजार रुपये की पेनाल्टी लगाई है। वहीं कस्बा बानपुर में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा एक वर्ष पहले रिफाइंड सोयाबीन तेल का सैंपल लेकर प्रयोगशाला लखनऊ भेजा था। रिफाइंड सोयाबीन तेल का यह सैंपल भी प्रयोगशाला की जांच में अधोमानक पाया गया। एडीएम न्यायालय ने इस मामले में उक्त तेल संचालक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।