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अब ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार

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ग्रामीण उद्यमियों से आवेदन मांगे
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ललितपुर। मूलरूप से ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों, परंपरागत कारीगरों को अपने ही गांव में रोजगार करने के लिए उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने इच्छुक उद्यमियों से आठ जुलाई तक आवेदन मांगे हैं।
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जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारिका प्रसाद ने बताया कि उप्र सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम दस लाख रुपये तक लागत की ग्रामोद्योग परियोजनाएं अनुमन्य हैं। इसके अंतर्गत बैंक द्वारा वित्तपोषण कराया जाता है। टर्मलोन (पूंजीगत ऋण) पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा है। आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को ब्याज नहीं देना होगा। सामान्य वर्ग चार प्रतिशत ब्याज को छोड़कर अधिकतम 10 प्रतिशत ब्याज विभाग द्वारा लाभार्थी के ऋण खाते में एंव आरक्षित वर्ग के लाभार्थी को संपूर्ण ब्याज टर्मलोन (पूंजीगत ऋण) पर लाभार्थी के ऋण खाते में समायोजन हेतु विभाग द्वारा बैंक को भेजा जाएगा। योजना के अंतर्गत जनपद के ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले इच्छुक उद्यमी जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो, वे आवेदन सकते हैं। आवेदन पत्र WWW.upkvib.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करके हार्ड कापी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय स्टेशन रोड ललितपुर में आठ जुलाई तक शाम को पांच बजे तक जमा कर सकते हैं।
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