संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने नलकूप संयोजन के अधिक बिल देने की दो याचिकाओं में विद्युत विभाग पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
तहसील मड़ावरा अंतर्गत ग्राम सैदपुर निवासी मनीराम साहू ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दिया। उसने बताया कि नलकूप का कनेक्शन अक्टूबर 2018 में लिया था। इसके बाद 14 अप्रैल 2021 तक उसका बिल न आने पर उसने उपखंड अधिकारी कार्यालय महरौनी में संपर्क किया, जहां उसे 16493 रुपये बकाया बताया गया, जिसका उसने भुगतान कर दिया। इसके एक साल बाद उसका बिल बकाया 3,60,696 रुपये बताया गया। उसने न्यायालय में सही बिल देने की प्रार्थना करते हुए विद्युत विभाग पर कार्रवाई की गुहार लगाई। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य ओमप्रकाश विश्वकर्मा, रफिया खातून ने पुराना बिल निरस्त करते हुए नया बिल जारी करने का आदेश सुनाया। साथ में दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
वहीं, तहसील मड़ावरा अंतर्गत ग्राम सैदपुर निवासी राजेश प्रसाद त्रिपाठी ने एक प्रार्थनापत्र जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दिया। उन्होंने बताया कि फरवरी 2018 में एक लाख दस हजार रुपये अदा करके नलकूप का कनेक्शन लिया था। इसके बाद बिल नहीं आया। 21 अक्टूबर 2010 को उपखंड अधिकारी महरौनी कार्यालय में बिल की जांच कराई तो 16,320 बकाया पाया गया, जिसका भुगतान कर दिया। इसके बाद 16 अक्टूबर 2020 से 16 मई 2022 का बिल तीन लाख 34 हजार 558 रुपये आया। उन्होंने न्यायालय से सही बिल निर्गत कराने की मांग की। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मानक अनुरूप बिल देने का आदेश जारी किया। वहीं, विद्युत विभाग पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।