बांसी (ललितपुर)। चुनाव आचार संहिता के दौरान सोशल मीडिया पर धर्म व जाति विशेष से संबंधित टिप्पणी करने पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य लीलाधर दुबे पर 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 66 क आई टी एक्ट का मामला पंजीकृत किया गया है।
ग्राम बांसी निवासी लीलाधर दुबे उर्फ कुल्लू के खिलाफ सोमवार को देर रात थाना जखौरा में फेसबुक पर आपत्ति जनक टिप्पणी करने पर अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार चौबे की तहरीर पर मामला पंजीकृत हुआ है। अधिवक्ता चौबे द्वारा तहरीर के माध्यम से अवगत कराया कि 7 फरवरी को बांसी निवासी लीलाधर दुबे द्वारा फेसबुक पर कमेंट किया गया था कि जिसमें धर्म विशेष के लोगों को भड़काने एवं ब्राह्मण समाज के युवाओं को एक पार्टी विशेष व उसके नेताओं के खिलाफ उकसाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।