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दंपती मर्डर: पुलिस को नहीं मिल सका आरोपी का रिमांड

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ललितपुर। थाना कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला सिविल क्षेत्र में भाई और भाभी की हत्या करने के मामले में आरोपी पर लगाई गई मृत्युदंड की धारा 303 सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व के एक मामले में असंवैधानिक घोषित की गई है। इस कारण पुलिस को आरोपी के खिलाफ इस धारा में न्यायालय से रिमांड नहीं मिल सका। न्यायालय द्वारा आरोपी को हत्या की धारा में ही रिमांड दिया गया।
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मोहल्ला सिविल लाइन निवासी भरत पुत्र सुंदर कुर्मी ने चचेरे भाई सिविल लाइन स्टेशन रोड निवासी रामआसरे (45) पुत्र छोटेलाल एवं उसकी पत्नी सुनीता (40) की पैरोल खत्म होने के विवाद में तमंचा से गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी भरत को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ भाई और भाभी की हत्या करने के आरोप में धारा 452, 302 व 303 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने हत्यारोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस भी बरामद कर लिए थे। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय द्वारा धारा 303 (आजीवन कारावास के दौरान हत्या के आरोप में मृत्युदंड का प्रावधान है) में आरोपी को रिमांड देने से इंकार कर दिया।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि हत्या के मामले में आरोपी के खिलाफ लगाई गई धारा 303 सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित की गई है, इस कारण न्यायालय से आरोपी के खिलाफ रिमांड नहीं मिला है। आरोपी को धारा 302 व 452 के तहत जेल भेजा गया है।
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