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लूट में शामिल आरोपियों की होगी कुर्की

Mon, 18 May 2015 02:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला
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ललितपुर। थाना बानपुर में हुए उपद्रव और बार थाना क्षेत्र में पावर प्लांट अधिकारी से लूटपाट के मामले में फरार चल रहे चार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अदालत ने चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 82 के तहत कार्रवाई की अनुमति दे दी है।
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बानपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने 27 जनवरी को थाने में हुए उपद्रव के मामले में फरार चल रहे मोहर सिंह पुत्र संग्राम सिंह निवासी ग्राम रसोई थाना बबीना एवं उसके साले अशोक पुत्र आशाराम निवासी बबीना के  खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई के लिए अनुमति प्राप्त कर ली है। इसी तरह, बार थानाध्यक्ष आरसी दीक्षित ने बजाज पावर प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर को तमंचा अड़ाकर साढ़े तीन लाख रुपये लूटने के मामले में फरार चल रहे ग्राम चिगलौआ निवासी बंटी राजा उर्फ दीपक एवं साहब सिंह के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई के लिए अनुमति प्राप्त कर ली है। पुलिस का कहना है कि निर्धारित समय में आत्मसमर्पण नहीं करने पर चारों आरोपियों के खिलाफ संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
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