ललितपुर। पपड़ी व दूध का नमूना अधोमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
ने एक डेयरी व एक बिस्कुट भंडार मालिक पर एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा
दिया है। इन दोनों मामलों में अपराध सिद्ध होने पर अधिकतम पांच लाख रुपये
तक का जुर्माना हो सकता है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग
उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता की जांच करता है,
जिससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न किया जा सके। खाद्य सुरक्षा अधिकारी
जावेद अख्तर की टीम ने करीब चार माह पहले लक्ष्मीपुरा स्थित पूजा भारत
बिस्कुट भंडार के संचालक मनीष साहू की दुकान से पपड़ी तथा सीएमओ गेट स्थित
कृष्णा डेयरी के संचालक संग्राम सिंह ग्वाला की दुकान से दूध का नमूना भरकर
आगरा स्थित लैब में जांच के लिए भेज दिया था। रिपोर्ट में बिना ब्रांड की
लोकल पपड़ी में बैच नंबर के साथ एक्सपायरी दिनांक नहीं था।
कृष्ण
दूध डेयरी के दूध में सालिड नॉट फेट की मात्रा कम थी। दोनों नमूने अधोमानक
पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जावेद अख्तर ने एडीएम मिथलेश त्रिवेदी
की कोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज
करा दिया है।
मैगी पर मौन हैं अफसर?
ललितपुर। मैगी पर कई
राज्यों ने प्रतिबंध लगा दिया है, इसकी जांच के लिए खाद्य सुरक्षा
अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। लेकिन, जनपद में मैगी का एक बार
सैंपल लेकर खानापूर्ति कर ली गई, जबकि इसमें लेड की मात्रा अधिक पाई गई थी।
जनपद में किराना दुकानों के साथ अन्य स्थानों पर खुले में मैगी बेची जा
रही है। यही हाल पास्ता का भी है, लेकिन संबंधित अफसर जानबूझकर मौन बने हुए
हैं।