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विस्फोटक पदार्थ रखने में दो वर्ष की सजा

Fri, 22 Jan 2016 12:36 AM IST
ब्यूरो
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ललितपुर। अपर सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार यादव की अदालत ने 12 वर्ष पूर्व गोली चलाने के दौरान पकड़े गए ग्राम डेरा रजौरा निवासी युवक को विस्फोटक पदार्थ रखने में  दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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करीब 12 वर्ष पूर्व थाना पाली के एसओ लाल सिंह ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि वह अपने हमराही कांस्टेबल अशोक कुमार और मानसिंह के साथ क्षेत्र में गश्त करते हुए रात्रि 11 बजे ग्राम निबऊआ पहुंचे ही थे कि वहां के ग्राम प्रधान के घर के दरवाजे पर शोर व फायर की आवाज सुनाई दी।

इस पर वह वहां पहुंच गए और देखा कि ग्राम डेरा रजौरा निवासी मोटरसाइकिल सवार गोपाल व मुलायम को गांव के ही संदीप बबेले, वीरेंद्र, राजघधर और रघुनाथ आदि घेरे खड़े थे। उन्होंने हमराही व ग्रामीणों की मदद से गोपाल को मौके पर ही पकड़ लिया था।
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जबकि, अंधेरी रात व भीड़ का फायदा उठाकर मुलायम ग्रामीणों की पकड़ से छूटकर भाग गया था। गोपाल कबूतरा की तलाशी के दौरान चार अदद जिलेटिन की छड़ें, पांच डिटोनेटर, 40 महुआ देसी शराब के पाउच एवं आरोपी मुलायम द्वारा छोड़ी 12 बोर बंदूक बरामद की थी।

पुलिस ने एसओ पाली की तहरीर पर गोपाल कबूतरा के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दर्ज कराए हैं। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों व दलीलों के आधार पर अभियुक्ता गोपाल कबूतरा को विस्फोटक पदार्थ रखने में दोषी पाते हुए दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी अपर जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता खुुुशीलाल लोधी ने की।

अग्नेयास्त्र नाइट्रेट व नाईट्रोग्लिसरीन की हुई थी पुष्टि
ललितपुर। पुलिस ने अभियुक्त गोपाल कबूतरा से बरामद जिलेटिन की छड़ें व डिटोनेटर वार को विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर उच्च विस्फोटक अग्नेयास्त्र नाईट्रेट व नाईट्रोग्लिसरीन मिलने की पुष्टि हुई थी, जिसे न्यायालय में साक्ष्य के रुप में शामिल किया गया था।
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