तालबेहट (ललितपुर)। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने ग्राम बिगारी निवासी एक युवक के शिकायती पत्र पर चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करते हुए फर्जी और कूटरचित षड्यंत्र के तहत पीड़ित की भूमि का इकरारनामा कराने का आरोप है। आरोपियाें में इकरारकर्ता सहित फर्जी इकरार करने वाला और दस्तावेज लेखक एवं एक गवाह को आरोपी बनाया गया है।
ग्राम बिगारी निवासी कल्यान दास उर्फ कल्यान पुत्र सुख सिंह ने कोर्ट को दिए अपने शिकायती पत्र में अवगत कराया कि गांव के महेश पुत्र मोहन ने 31 अक्टूबर 2014 को उसकी भूमि का संजय व्यास पुत्र जगदीश व्यास को फर्जी तरीके से इकरारनामा कर दिया। मई 2015 में जब उसके पास भूमि की रजिस्ट्री कराने का नोटिस आया तब उसे इस बात की जानकारी हुई कि आरोपी महेश ने उसकी भूमि का फर्जी इकरारनामा संजय व्यास के हक में कर दिया। जिस पर उसने पूरी जानकारी एकत्रित करने के बाद कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई।
परन्तु पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ कोतवाली में धोखाधड़ी करते हुए, फर्जी दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्री करने, जान से मारने की धमकी देने एवं गालीगलौज करने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आरोपियों के नाम महेश पुत्र मोहन निवासी बिगारी, इकरारकर्ता संजय व्यास पुत्र जगदीश व्यास निवासी तालबेहट, दस्तावेज लेखक धूपसिंह यादव पुत्र नामालूम निवासी सरफयाना तालबेहट, मुकेश पुत्र फूलसिंह निवासी ग्राम पूराविरधा बताए गए हैं।