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हत्यारे पति को उम्रकैद

Wed, 11 May 2016 02:33 AM IST
lalitpur
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न्‍यााय - फोटो : demo pic
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ललितपुर। थाना जाखलौन अंतर्गत ग्राम भारौन में साढ़े चार वर्ष पूर्व पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट लोकेश  राय की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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ग्राम बम्हौरी पठार निवासी भागीरथ ने थाना जाखलौन में दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया था कि ग्राम भारौन निवासी जयहेंदर की शादी उसकी पुत्री धनकुंवर के साथ हुई थी। धनकुंवर के दो बच्चे हैं। जयहेंदर का पत्नी से छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता था, जिससे वह अपनी पत्नी को परेशान करने लगा था, इसकी शिकायत धनकुंवर ने अपने पिता से की थी। 22 नबंवर 2011 की शाम को वह दामाद जयहेंदर के कहने पर खेत में बुवाई के लिए डीजल और खाद लेकर ग्राम भारौन आए थे और उसी दिन रात में अपनी पुत्री के घर रुके थे। आधी रात को करीब एक बजे जयहेंदर ने अपनी पत्नी धनकुंवर की कुल्हाड़ी से गर्दन काट डाली और ब्लेड से पेट काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

जाखलौन पुलिस ने जयहेंदर के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे और जयहेंदर  को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। मंगलवार को न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश  की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर हत्यारे पति जयहेंदर पर पत्नी की  हत्या के जुर्म में दोष सिद्घ पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपए अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। मामले की पैरवी  सहायक शासकीय अधिवक्ता बादाम सिंह यादव ने की।
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