थाना जाखलौन अन्तर्गत ग्राम गढ़ौली निवासी एक महिला ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया था कि आठ सितंबर को दिन में दोपहर करीब एक बजे जब वह घर पर सो रही थी, तभी गांव का पुन्नू सहरिया घुस आया। उस समय उसका पति घर पर नहीं था। जब वह जागी तो उसने विरोध किया, लेकिन आरोपी ने उसने चाकू कर और जान से मार देने की धमकी दी, जिससे वह डर गई। इसके बाद उसने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत उसने उसी दिन जाखलौन पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से इंकार कर दिया। करीब 10-12 दिन बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामला दर्ज कर लिया गया।
त्वरित न्यायालय में इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश हरिकेश कुमार ने तेजी से सुनवाई शुरू की। शनिवार को पुन्नू सहरिया को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया। एक धारा में उसे 4 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त सजा, दूसरी धारा में के अन्तर्गत 8 वर्ष की कठोर सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं देने वर 6 माह की अतिरिक्त सजा, तीसरी धारा में दोषी मानते हुए 4 वर्ष की सजा, चार हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना अदा नहीं करने पर 2 माह अतिरिक्त सजा का निर्णय सुनाया।
जनता में भय दिखाकर पैसा मांगने व न देने पर मारपीट करने के कई मामले दर्ज हैं। यह समाज विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त रहते हैं। क्षेत्र की शांति व्यवस्था को देखते हुए बानपुर पुलिस ने दोनों पर कार्रवाई की है।