ललितपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के जुर्म में पति को आठ वर्ष की सजा सुनाई है।
तालबेहट के ग्राम थाना निवासी अमान कुशवाहा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी बेटी जशोदा की शादी जखौरा थाना के ग्राम पिपरा निवासी दिनेश से हुई थी। 18 अक्तूबर 2014 को उसे बेटी की मौत की सूचना मिली।
ससुराल पक्ष के लोगों ने बताया कि जशोदा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं, आरोप लगाया गया कि ससुराल वालों ने बेटी की हत्या कर दी। इस पर मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति दिनेश, ससुर, सास, मगन व सुग्रीव आदि के खिलाफ दहेज हत्या और दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस विवेचना के दौरान मगन व सुग्रीव का नाम मुकदमे से हटा दिए थे। वहीं, कोर्ट में ट्रायल के दौरान सास और ससुर के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलने पर उन्हें बरी कर दिया गया।
शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरकेश कुमार ने आरोपी पति दिनेश को दहेज हत्या का दोषी माना। अदालत ने अभियुक्त को आठ वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह यादव ने की।