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अदालत: चोरी के दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा

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चोरी के दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा
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ललितपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) मनोज कुमार शुक्ला की अदालत ने शहर क्षेत्र के आजादपुरा मुहल्ला निवासी के मकान का ताला तोड़कर रात्रि में चोरी करने के मामले में दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा और 15-15 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर न करने पर नौ-नौ महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल यादव ने बताया कि छह साल पहले आजदपुरा मुहल्ला निवासी नीरज पुत्र शालिगराम नायक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 21 अगस्त को वह परिवार सहित अपने गांव डोंगराकलां गए हुए थे। 23 जुलाई की सुबह जब वह वापस लौटे तो देखा कि कोई अज्ञात चोर चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। चोरों ने घर में रखी चार सोने की चूड़ी, सोने का हार, चेन, अंगूठी, बेंदी, चांदी की करदौनी, पैदना, पायल बिछिया, चूड़ी आदि की चोरी कर ले गए हैं। पुलिस ने नीरज की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। विवेचना के दौरान 14 अगस्त 2012 को एसओजी प्रभारी ने हमराहियों के साथ शमशान घाट चंडी मंदिर के पीछे से चार अभियुक्तों को पकड़ा, जिन्होंने अपने नाम नई बस्ती स्थित लिटिल फ्लावर के पास निवासी अरविंद परमार पुत्र देवेंद्र सिंह, शमशान घाट, नईबस्ती निवासी राजन सिंह पुत्र गोविंद सिंह बुंदेला, नई बस्ती निवासी रहीम खान पुत्र सगीर खान, सागर के भानगढ़ निवासी राजू उर्फ राजेंद्र सोनी पुत्र फूलचंद्र सोनी बताया। इसके कब्जे से पुलिस ने चोरी किया हुआ, सोने-चांदी समेत अन्य सामान बरामद किया था। वहीं, पांच अन्य साथियों को पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया था। उन्होंने न्यायालय में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था और अदालत ने उन्हें सजा भी सुना दी थी। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त अरविंद परमार उर्फ बंटी राजा व रहीम खां को घर में घुसकर चोरी करने के उक्त मामले में दोषी पाते हुए कुल सात-सात साल की सजा सुनाई है। वहीं, 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर नौ-नौ माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। वहीं, न्यायालय ने राजन उर्फ राजेंद्र को आरोपों से बरी कर दिया है।
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