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अपहरण में युवक को पांच वर्ष कारावास

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अपहरण में युवक को पांच वर्ष कारावास
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पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम हरीश कुमार यादव की अदालत ने चार वर्ष पुराने नाबालिग के अपहरण के मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता खुशीलाल लोधी ने बताया कि थाना बार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरौदाडांग निवासी एक व्यक्ति ने 21 सितंबर 2013 को थाना बार पुलिस को तहरीर दी थी कि गणेश विसर्जन में अपने परिवार के साथ गया था और उसकी नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी, इसी दौरान गांव के ही दो युवक लल्लूू उर्फ पंचम सिंह और उसका भांजा शिशुपाल मोटरसाइकिल एमपी 36-एमए 1667 से आए और उसकी पुत्री को ले गए। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने फुसलाकर ले जाने की धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया था। पुलिस ने बालिका को 16 नवंबर 2013 को बरामद किया। पुलिस ने बालिका की बरामदगी के बाद उसके बयान और चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर 6 पास्को एक्ट और गैंगरेप की धाराओं में वृद्धि कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे, तब यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एक अभियुक्त लल्लू उर्फ पंचम सिंह को युवती के अपहरण में दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा, जबकि दूसरे अभियुक्त शिशुपाल सिंह को न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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