एडीएम ने शातिर अपराधी को किया जिलाबदर
ललितपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट योगेंद्र बहादुर सिंह ने शनिवार को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3/4 के तहत संतोष उर्फ सोनू पुत्र परमू रजक, निवासी कैलगुवां थाना बानपुर कोे छह माह के लिए जिले की सीमा के बाहर रहने के आदेश जारी करते हुए जिला बदर कर दिया। बताया गया कि उक्त अपराधी शातिर एवं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध अत्यंत गंभीर प्रकृति के मुकदमे दर्ज हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रुप से समाज के लिए दु:साहसिक एवं अत्याधिक खतरनाक है, जिनका स्वतंत्र रहना जनहित के लिए उचित नहीं है। इसके चलते अपर जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त अपराधी के अपराधों को गंभीरता से लेते हुए छह माह के लिए जिलाबदर की कार्रवाई की है।