फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पंदह लाख की लूट के अभियुक्त को दस वर्ष की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
लुटेरे को दस वर्ष की सजा
विज्ञापन

55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। थाना महरौनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लरगन में तीन वर्ष पूर्व हुई 15 लाख रुपये की लूट के मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) मनोज कुमार शुक्ला की अदालत ने अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

सहायक शासकीय अधिवक्ता लखनलाल यादव ने बताया कि तीन पूर्व ग्राम लरगन निवासी बलवान सिंह पुत्र तन सिंह ने थाना महरौनी में दी तहरीर में बताया था कि वह दो सितंबर 2015 को अपने घर से 15 लाख रुपये लेकर गांव में ही अपने मित्र सूरत सिंह पुत्र सरमन सिंह लोधी के घर जा रहा था। यहां दोनों लोग पैसा रखने के लिए बात कर रहे थे कि करीब रात आठ बजे अचानक कल्लू पुत्र भागीरथ पंडित लूट करने की नीयत से उनके पास आया और उसके बैग को खींचा व लेकर घर से निकलकर भाग गया। बलवान और उसके मित्र सूरत सिंह ने घर से निकलकर पीछा किया, लेकिन अंधेरी रात होने के कारण पकड़ में नहीं आया। इस कारण कल्लू पंडित उसका बैग लूटकर भाग गया। उस समय सूरत के घर लैंप जल रहा था। इसकी रोशनी में दोनों मित्रों ने कल्लू पंडित को अच्छी तरह पहचान लिया था। पुलिस ने बलवान सिंह की तहरीर के आधार पर अभियुक्त कल्लू पंडित के खिलाफ रिपोर्ट पंजीकृत कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। अगले ही दिन पुलिस ने अभियुक्त कल्लू पंडित को लरगन में ही खेतों के पास से गिरफ्तार कर लिया था और 15 लाख रुपये बरामद कर लिए थे। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त कल्लू पंडित को लूट के मामले में दोषी पाते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें